बिहार में जमीन का दाखिल-खारिज कैसे करें | Jamin Ka Dakhil Kharij Kaise Kare Bihar Me

बिहार में जमीन का दाखिल-खारिज कैसे करें | Jamin Ka Dakhil Kharij Kaise Kare Bihar Me

अगर आपने हाल ही में कोई जमीन खरीदी है, या पैतृक संपत्ति का बंटवारा हुआ है, तो अब सबसे ज़रूरी काम है उस जमीन का दाखिल-खारिज (Mutation) करवाना।
दाखिल-खारिज का मतलब होता है जमीन के रिकार्ड में नए मालिक का नाम दर्ज करवाना, ताकि सरकारी रजिस्टर में वही व्यक्ति उस जमीन का आधिकारिक मालिक माना जाए।

बिहार सरकार ने अब इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे आप घर बैठे अपनी जमीन का दाखिल-खारिज आवेदन कर सकते हैं।

दाखिल-खारिज क्या होता है?

दाखिल-खारिज (Mutation)” एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें जमीन के पुराने मालिक से नए मालिक के नाम पर अधिकार-पत्र (Ownership Record) ट्रांसफर किया जाता है।
इसे नामांतरण (Namantaran) भी कहा जाता है।

उदाहरण: अगर आपने किसी से जमीन खरीदी है, तो अब उस जमीन का नाम आपके नाम पर “दाखिल-खारिज” कराना जरूरी है, ताकि राजस्व विभाग की भूमि रजिस्टर में आप मालिक के रूप में दर्ज हो सकें।

बिहार में दाखिल-खारिज के प्रकार

बिहार में दाखिल-खारिज मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं:

  1. खरीद-फरोख्त के आधार पर दाखिल-खारिज
    (जब जमीन की रजिस्ट्री होती है)
  2. विरासत के आधार पर दाखिल-खारिज
    (जब मालिक की मृत्यु के बाद वारिसों के नाम जमीन होती है)
  3. दान या बंटवारा के आधार पर दाखिल-खारिज
    (जब संपत्ति उपहार में दी जाए या परिवार में बंटवारा हो)

दाखिल-खारिज के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Required)

बिहार में दाखिल-खारिज आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  1. जमीन की रजिस्ट्री डीड (Sale Deed)
  2. रसीद / किरायानामा (Rent Receipt)
  3. खतियान या खेसरा नंबर
  4. खरीदार और विक्रेता का आधार कार्ड
  5. PAN कार्ड (Buyer & Seller)
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. मृत्यु प्रमाण पत्र (अगर विरासत के आधार पर दाखिल-खारिज है)
  8. वसीयतनामा / पारिवारिक बंटवारा पत्र (अगर लागू हो)
Online Jamin Ka Dakhil Kharij

बिहार में दाखिल-खारिज ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

बिहार सरकार ने “Bihar Bhumi” नाम से एक पोर्टल शुरू किया है, जहां आप ऑनलाइन दाखिल-खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Step-by-Step Process:

Step 1: Bihar Bhumi वेबसाइट पर जाएं

👉 वेबसाइट लिंक: https://biharbhumi.bihar.gov.in/

Step 2: “Online Mutation” पर क्लिक करें

होमपेज पर “दाखिल-खारिज आवेदन (Online Mutation Application)” का विकल्प मिलेगा — उस पर क्लिक करें।

Step 3: नया आवेदन भरें

अब आपको “Apply for Mutation” का विकल्प मिलेगा। यहाँ आपको निम्न जानकारी भरनी होगी:

  • जिला, अंचल, मौजा का नाम
  • जमीन का खेसरा नंबर
  • खरीदार और विक्रेता की जानकारी
  • जमीन का प्रकार (रैयती, गैरमजरूआ आदि)
Jamin Ka Dakhil Kharij Hetu Registration

Step 4: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज (PDF या JPG फॉर्मेट में) अपलोड करें।

Step 5: शुल्क का भुगतान करें

आपको दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन शुल्क देना होता है। यह ₹40 से ₹100 तक हो सकता है (जिले के अनुसार अलग-अलग)।

Step 6: आवेदन सबमिट करें

सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद आवेदन सबमिट कर दें। आपको एक Acknowledgment Receipt या Application Number मिलेगा — इसे संभालकर रखें।

दाखिल-खारिज की स्थिति कैसे जांचें? (Check Mutation Status)

  1. https://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर जाएं
  2. Application Status” विकल्प चुनें
  3. अपना Application Number डालें
  4. अब आपको दाखिल-खारिज की स्थिति (Pending / Approved / Rejected) दिखाई देगी।

दाखिल-खारिज की रसीद या प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?

जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आप उसी पोर्टल से Mutation Certificate (दाखिल-खारिज प्रमाण पत्र) डाउनलोड कर सकते हैं।

यह प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह साबित करता है कि अब आप उस जमीन के वैध मालिक हैं।

ऑफलाइन दाखिल-खारिज प्रक्रिया (अगर ऑनलाइन संभव न हो)

अगर किसी कारण से आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो आप अपने नजदीकी अंचल कार्यालय (Circle Office) में जाकर भी दाखिल-खारिज करवा सकते हैं।

प्रक्रिया:

  1. दाखिल-खारिज आवेदन फॉर्म भरें
  2. सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें
  3. अंचल अधिकारी (CO) के कार्यालय में जमा करें
  4. सत्यापन के बाद नामांतरण हो जाएगा

दाखिल-खारिज में लगने वाला समय

आम तौर पर दाखिल-खारिज की प्रक्रिया 30 दिनों के अंदर पूरी हो जाती है,
लेकिन कभी-कभी दस्तावेजों के सत्यापन या रिपोर्ट में देरी होने पर 45 दिन तक लग सकते हैं।

दाखिल-खारिज न कराने के नुकसान

  • सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं आएगा
  • भविष्य में जमीन पर विवाद हो सकता है
  • बैंक से लोन या मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाई
  • जमीन बेचने या ट्रांसफर करने में दिक्कत

इसलिए जमीन की खरीद-फरोख्त के बाद तुरंत दाखिल-खारिज करवाना बेहद जरूरी है।

निष्कर्ष

बिहार में जमीन का दाखिल-खारिज अब पहले से कहीं आसान हो गया है।
Bihar Bhumi Portal के माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज अपलोड, भुगतान और स्थिति जांच — सब कुछ कर सकते हैं।

इसलिए अगर आपने जमीन खरीदी है या विरासत में मिली है, तो आज ही Bihar Bhumi वेबसाइट पर जाकर दाखिल-खारिज का आवेदन करें और अपने नाम पर जमीन दर्ज करवाएं।

New RegistratrionClick Here
Official WebsieClick Here