उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बना दिया है, जिससे नागरिक अब ऑनलाइन ही अपने खसरा, खतौनी, जमाबंदी और भूलेख की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मऊ (Bhulekh Mau) जिले की जमीन से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो यह गाइड आपके लिए है।

उत्तर प्रदेश भूलेख (UP Bhulekh) क्या है?
भूलेख (Bhulekh) उत्तर प्रदेश सरकार का एक डिजिटल पोर्टल है, जो नागरिकों को भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा संचालित है।
मऊ (Mau) जिले की जमीन का भूलेख ऑनलाइन कैसे देखें?
- स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- सबसे पहले, उत्तर प्रदेश भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
- 👉 http://upbhulekh.gov.in
- स्टेप 2: “खतौनी (अधिकार अभिलेख) देखें” विकल्प चुनें
- वेबसाइट के होमपेज पर “खतौनी (अधिकार अभिलेख) देखें” विकल्प पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: जिला, तहसील और गांव का चयन करें
- अब आपको मऊ (Mau) जिला, तहसील और अपने गांव का चयन करना होगा।
- स्टेप 4: जमीन की जानकारी खोजें
आप निम्नलिखित तरीकों से अपनी भूमि का विवरण प्राप्त कर सकते हैं:
- खसरा संख्या द्वारा
- खाताधारक के नाम द्वारा
- गाटा संख्या द्वारा
स्टेप 5: भूमि रिकॉर्ड देखें और डाउनलोड करें
खोज करने के बाद, आपकी भूमि की जमाबंदी, खसरा, खतौनी और अन्य रिकॉर्ड स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप इन्हें PDF में डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं
उत्तर प्रदेश सरकार के भूलेख पोर्टल पर आप निम्नलिखित सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं:
- खसरा, खतौनी और जमाबंदी की जानकारी देखना
- भूलेख नक्शा डाउनलोड करना
- भूमि विवाद से संबंधित जानकारी प्राप्त करना
- राजस्व विभाग की अन्य सेवाओं तक पहुंच
भूलेख देखने के लिए आवश्यक दस्तावेज और जानकारी
- ज़मीन मालिक का नाम
- खसरा / खतौनी नंबर
- तहसील और गांव का नाम
- भूमि का गाटा नंबर (यदि उपलब्ध हो)
मऊ (Mau) जिले के भूलेख से जुड़े महत्वपूर्ण लिंक
सेवा | लिंक |
---|---|
Bhulekh Mau | Click Here |
खतौनी नकल देखने का लिंक | Click Here |
भूलेख नक्शा देखने का लिंक | Click Here |
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार ने भूलेख पोर्टल के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड को पारदर्शी और आसानी से उपलब्ध बना दिया है। अब मऊ (Mau) जिले के नागरिक घर बैठे अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आती है, तो आप स्थानीय तहसील कार्यालय या राजस्व विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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